Widow Remarriage Incentive Scheme (Jharkhand): झारखंड सरकार ने सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज में विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड सरकार ने झारखंड विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। यह योजना न केवल राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश में पहली बार लागू की गई है, जिससे झारखंड ने एक मिसाल कायम की है। इस लेख में हम इस योजना के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि यह योजना किस प्रकार झारखंड की महिलाओं के जीवन को बदल सकती है।
योजना का परिचय और शुरुआत
झारखंड विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, जिसे Widow Remarriage Incentive Scheme भी कहा जाता है, का उद्देश्य विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा 6 मार्च 2024 को शुरू की गई। योजना के लॉन्चिंग कार्यक्रम का आयोजन टाना भगत इंडोर स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने सात लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि भी वितरित की। यह योजना झारखंड सरकार के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (Women and Child Development and Social Security Department) द्वारा संचालित की जा रही है।
योजना का उद्देश्य
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समाज में विधवा महिलाओं को अक्सर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके लिए एक नई शुरुआत करना बेहद मुश्किल होता है। इस योजना का उद्देश्य है:
• विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रेरित करना।
• उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर एक नई जिंदगी शुरू करने में मदद करना।
• समाज में विधवाओं के प्रति सोच को सकारात्मक बनाना।
• महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
योजना के लाभार्थी
यह योजना झारखंड की विधवा महिलाओं के लिए बनाई गई है। इसके तहत:
• लाभार्थी केवल झारखंड की निवासी होनी चाहिए।
• लाभार्थी किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो सकती हैं।
• विधवा महिला सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी, या आयकरदाता नहीं होनी चाहिए।
• आयु पात्रता : लाभार्थी की उम्र विवाह योग्य होनी चाहिए।
• प्रोत्साहन राशि : योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को पुनर्विवाह के बाद ₹2 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
6 मार्च 2024 को लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सात लाभार्थियों को कुल ₹14 लाख की राशि वितरित की। प्रत्येक लाभार्थी को दो लाख रुपये प्रदान किए गए।यह राशि विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रेरित करने और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने का एक प्रयास है।
आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को कुछ आसान कदमों का पालन करना होगा:
• पुनर्विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन करें।
• आवेदन की समयसीमा पुनर्विवाह के एक वर्ष के अंदर है।
आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें:
• पुनर्विवाह का प्रमाण।
• दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
• आवेदन महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
• यह योजना देश में पहली बार झारखंड सरकार द्वारा लागू की गई है।
• योजना सभी वर्गों की विधवा महिलाओं के लिए खुली है।
• यह योजना झारखंड की महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने का एक प्रभावी प्रयास है।
• इसका संचालन झारखंड सरकार के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है।
समाज पर प्रभाव
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झारखंड विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके माध्यम से:
• विधवाओं को आर्थिक सहायता और सामाजिक स्वीकृति मिलेगी।
• समाज में विधवाओं के पुनर्विवाह को लेकर सकारात्मक सोच का विकास होगा।
• महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान मिलेगा।
• यह योजना समाज में समानता और समावेशिता की ओर बढ़ते कदम को दर्शाती है।
एक नई मिसाल की शुरुआत
झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है। विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रेरित करना न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देता है।
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झारखंड विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड की महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। यह योजना दिखाती है कि सही नीतियां और प्रयास कैसे महिलाओं की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आप झारखंड की अन्य योजनाओं और खबरों के बारे में जानना चाहते हैं, तो Jharkhandcircle.in पर नियमित रूप से विजिट करें। झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर के लिए जुड़े रहें Jharkhandcircle.in और इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से। यहां आपको झारखंड से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले मिलेगी।